आपका नाम मतदाता सूची में नहीं तो Siddharth Bagde tpsg2011@gmail.com Wednesday, April 17, 2019, 04:55 PM आपका नाम मतदाता सूची में नहीं तो जब आप पोलिंग बूथ पर पहुंचते हैं और पाते हैं कि आपका नाम मतदाता सूची में नहीं है, तो बस अपना आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र दिखाएं और धारा 49 ए के तहत ‘‘चुनौती वोट’’ मांगें और अपना वोट डालें। यदि आप पाते हैं कि किसी ने आपका वोट पहले ही डाल दिया है, तो ‘‘टेंडर वोट’’ मांगें और अपना वोट डालें। यदि कोई भी पोलिंग बूथ 14 प्रतिशत से अधिक टेंडर वोट रिकॉर्ड करता है, तो ऐसे पोलिंग बूथ में पुनर्मतदान किया जाएगा। कृपया यह बहुत महत्वपूर्ण संदेश के बारे में पता होना चाहिए। - न्यूज किरण तायडे Tags : vote challenge vote voter identity voter list polling booth